वादा पूरा न करने का आरोप आपराधिक कार्यवाही के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल एक अनुबंध का उल्लंघन करने पर धोखाधड़ी का आपराधिक मुकदमा तब तक शुरू नहीं किया जा सकता, जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी का इरादा नहीं दिखाया गया हो। जोर देकर कहा गया है कि आपराधिक अदालतों का उद्देश्य सिविल विवादों को निपटाने के लिए पार्टियों पर दबाव डालना नहीं है।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कहा : अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं देता, जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा नहीं दिखाया गया हो। वादा पूरा करने में विफलता का आरोप आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

पीठ ने पाया कि पूरा विचार एक दीवानी विवाद को आपराधिक में बदलने और कथित रूप से भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए अपीलकर्ता पर दबाव बनाने का प्रतीत होता है। इसमें कहा गया है, आपराधिक अदालतों का इस्तेमाल स्कोर निपटाने या दीवानी विवादों को निपटाने के लिए पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाता है। जहां कहीं भी अपराधों की सामग्री बनती है, आपराधिक अदालतों को संज्ञान लेना होता है।

शीर्ष अदालत ने आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत एक याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करते हुए पंजाब और हरियाणा अदालत के आदेश को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं। शीर्ष अदालत हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सरबजीत कौर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी और यह मामला जमीन की बिक्री से जुड़ा था।

याचिकाकर्ता ने मई 2013 में सुरेंद्र सिंह की पत्नी मलकीत कौर के साथ जमीन का एक प्लॉट खरीदने का समझौता किया था। बाद में उसने उसी जमीन को दर्शन सिंह की पत्नी को बेचने के लिए एक और समझौता किया। याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपये और बाद में 75,000 रुपये और मिले।

समझौता नहीं होने पर दर्शन सिंह ने प्रॉपर्टी डीलर मनमोहन सिंह और रंजीत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 2016 में माना गया कि यह एक नागरिक विवाद था और किसी पुलिस कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। इस शिकायत का खुलासा किए बिना दर्शन सिंह ने याचिकाकर्ता और प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी।

शीर्ष अदालत ने कहा: रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 2 (दर्शन सिंह) ने पहली शिकायत दर्ज होने के बाद से अपने मामले में सुधार किया था, जिसमें अपीलकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं था, बल्कि प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ शिकायतों में अपीलकर्ता के नाम का उल्लेख किया गया था।

पीठ ने कहा, विचाराधीन शिकायत, जिसके आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, बिक्री विलेख (सेल डीड) के पंजीकरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के लगभग तीन साल बाद दर्ज की गई थी। ऐसे में कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

शीर्ष अदालत ने अंत में कहा : इसलिए, हमारी राय में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अलग रखा जाना चाहिए। अपीलकर्ता द्वारा प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दायर याचिका को अनुमति देने का आदेश दिया गया है। परिणामस्वरूप, प्राथमिकी संख्या 430 दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 और उसके बाद की सभी कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दिया जाता है और अपील की अनुमति दी जाती है।

—आईएएनएस