नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने लोगों से आधार डेटाबेस में जानकारी की निरंतर सटीकता के लिए 10 साल पहले जारी किए गए आधार में अपने दस्तावेजों को अपडेट करने का आग्रह किया है।
जिन लोगों ने अपना आधार 10 साल पहले जारी किया था, और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी अपडेट नहीं किया है, उन्हें अपने दस्तावेजों को अपडेट करने की अपील की गई है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, लोग सहायक दस्तावेज (पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण) अपलोड करके अपना आधार अपडेट कर सकते हैं, या तो माई आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या निकटतम आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन कर सकते हैं।
पिछले एक दशक के दौरान, आधार संख्या भारत के निवासियों के लिए पहचान के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रमाण के रूप में उभरी है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित 319 सहित 1,100 से अधिक सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम सेवाओं के वितरण के लिए आधार-आधारित पहचान का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, कई वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, एनबीएफसी, आदि ग्राहकों को प्रमाणित करने और ऑनबोर्ड करने के लिए आधार का उपयोग करते हैं।
मंत्रालय ने कहा कि यह निवासियों के हित में है कि वह अपने आधार को पहचान के वर्तमान प्रमाण और पते के प्रमाण के साथ अपडेट रखें। आधार में दस्तावेजों को अपडेट रखने से जीवनयापन, बेहतर सेवा वितरण और सटीक प्रमाणीकरण को सक्षम करने में आसानी होती है।
—आईएएनएस