दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक को दी अंतरिम जमानत

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कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को अंतरिम जमानत दे दी, जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी के शाहीन बाग इलाके में ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय ने 28 फरवरी को खान की जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया था।

न्यायाधीश ने उन्हें शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज दो प्राथमिकियों में प्रत्येक मामले में 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर अंतरिम जमानत दी।

अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाईं, जिनमें से एक यह है कि खान वयस्क शिक्षा केंद्र में सेवा प्रदान करेंगे और वह फिर से इसी तरह के अपराध में शामिल नहीं होंगे।

जनवरी में, साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सोनू अग्निहोत्री ने खान की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अगर कानून लागू करने वालों पर हमला किया जाता है और दुर्व्यवहार किया जाता है और अभियुक्तों को जमानत दी जाती है, तो यह समाज को एक सही संदेश नहीं देगा।

—आईएएनएस