उच्चतम न्यायालय उप्र के अयोग्य विधायक अब्दुल्लाह आजम खान की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा

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अब्दुल्लाह आजम की दोषसिद्धि पर रोक की अर्जी पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
अब्दुल्लाह आजम की दोषसिद्धि पर रोक की अर्जी पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्लाह आजम खान की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें 15 साल पुराने एक आपराधिक मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद खान को विधायक के रूप में अयोग्य ठहरा दिया गया था।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने बृहस्पतिवार को खान के वकील की दलीलों पर गौर किया और उनकी याचिका को सुनवाई के लिए 21 अप्रैल को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

खान को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के छजलेट इलाके में एक धरने के दौरान सड़कों को अवरुद्ध करने में शामिल होने के एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया और दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

सीजेआई ने कहा, “हम इसपर कल सुनवाई करेंगे।”

(इनपुट पीटीआई-भाषा)