आधार में एड्रेस अपडेट की नई प्रक्रिया, ‘परिवार के मुखिया’ की लेनी होगी सहमति

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नई दिल्ली: आधार कार्ड पर पता (एड्रेस) अपडेट कराने की प्रक्रिया को अब और भी आसान बना दिया है. अब अगर आपके पास आधार कार्ड में अपना पता अपडेट करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है तो भी आपका काम होगा.

आधार अथॉरिटी ने इसको लेकर एक नई प्रक्रिया शुरू की है. आप अब अपने परिवार के मुखिया के पते को ही अपना एड्रेस के तौर पर दे सकते हैं.

हिंदी डॉट सीएनबीसीटीवी18 की खबर के अनुसार, आधार अथॉरिटी ने परिवार के मुखिया की मंजूरी के बाद आधार अपडेट करने की सुविधा शुरू की है. परिवार का मुखिया 30 दिनों में आपके अनुरोध को स्वीकार कर सकता है.

आधार अथॉरिटी के नए नियम के चलते बच्चे, पत्नी, माता पिता के आधार का पता अपडेट कर आना आसान हो सकता है. अब परिवार के मुखिया के पते पर आधार अपडेट कराना संभव है. इस प्रक्रिया को पूरा होने में 30 दिन का वक्त लग सकता है. ये नियम मंजूर हो जाएगा तो लोग अपनी सुविधा के आधार पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.

डॉक्यूमेंट नहीं होने पर भी होगा
कई लोगों को आधार कार्ड पर पता बदलवाने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं होता है. अगर इस नियम को मंजूरी मिल जाती है तो वो अपने घर के मुखिया या पिता के नाम पर पते को अपडेट करा सकते हैं. ये नियम आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर साबित हो सकता है. बच्चे, पत्नी और मां-बाप को इस नए नियम से काफी फायदा होगा.

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