सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, जिस मामले में गई थी विधायकी, उसमें कोर्ट ने किया बरी

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आजम खां की याचिका पर फैसला सुरक्षित, सरकारी संस्थान की जमीन पर लीज को निरस्त करने को दी है चुनौती
आजम खां की याचिका पर फैसला सुरक्षित, सरकारी संस्थान की जमीन पर लीज को निरस्त करने को दी है चुनौती

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए बड़ी राहत है. उन्हें हेट स्पीच के एक मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है. निचली अदालत के फैसले को कोर्ट ने खारिज कर दिया और आजम खान को बरी कर दिया. बता दें कि इस मामले में आजम खान को तीन साल की सजा हुई थी. इसी की वजह से उनकी विधायकी चली गई थी.

न्यूज़ 18 की खबर के अनुसार, जानकारी के अनुसार, भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज़म खान को एपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से 27 अक्टूबर 2022 को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद आजम खाम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी. वहीं, आजम खान के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया था.

बाद में आजम खान ने सजा के खिलाफ MP-MLA सेशन कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी. इस पर कई माह बहस होने के बाद अब पैसला आया है. MP-MLA सेशन कोर्ट ने आजम खान की तीन साल की सजा को खारिज कर दिया है और उन्हें बरी किया गया है.

कब का है मामला?

साल 2019 का यह मामला है. रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को आजम खान ने संबोधित किया था. इस सभा में भड़काउ भाषण देने के आरोप उन पर लगे थे. इसके तीन साल बाद 2022 में आजम खान को तीन साल की सजा हुई थी और उनकी विधायकी चली गई थी. अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी विधायकी, उन्हें वापस मिलेगी या नहीं?