जजों को लंबित मामलों पर चैनलों को इंटरव्यू देने का अधिकार नहीं: सीजेआई

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भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़

नई दिल्ली: भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों को उनके समक्ष लंबित मामलों पर समाचार चैनलों को साक्षात्कार देने का अधिकार नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के संबंध में एक समाचार चैनल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के साक्षात्कार पर कड़ी आपत्ति जताई। अभिषेक से संबंधित एक मामले की सुनवाई न्यायाधीश द्वारा की जा रही है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, न्यायाधीशों के पास टेलीविजन या किसी भी चैनल को उन मामलों पर साक्षात्कार देने का कोई अधिकार नहीं है, जो उनके पास लंबित हैं।

न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने पूछा, वे साक्षात्कार कैसे दे सकते हैं?।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने कहा कि यह बहुत बड़ा घोटाला है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि वह घोटाले की जांच को नहीं छू रही है और अदालत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगी जो मामले की उचित जांच को रोके।

मुख्य न्यायाधीश ने राजू से कहा, सवाल यह है कि क्या एक न्यायाधीश साक्षात्कार दे रहा है और इस तरह के एक राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में खुद को अभिव्यक्त कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश को मामले को किसी और को सौंप देना चाहिए। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम इसके बारे में चिंतित क्यों हैं।

शीर्ष अदालत सीबीआई और ईडी द्वारा उनसे पूछताछ के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ बनर्जी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। न्यायाधीश के साक्षात्कार का प्रतिलेख अदालत में प्रस्तुत किया गया था।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक रिपोर्ट भी मांगी और कहा कि उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से न्यायमूर्ति गांगुली से यह सत्यापित करें कि क्या उनका साक्षात्कार लिया गया था और उस घटना में स्पष्टीकरण दें।

पीठ ने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल इस अदालत के रजिस्ट्रार न्यायिक के समक्ष शुक्रवार को हलफनामा दायर करें।

बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के साक्षात्कार पर विचार करने का अनुरोध किया, जिसमें उन्होंने तृणमूल नेता के खिलाफ कथित तौर पर बात की थी।

उच्चतम न्यायालय ने 17 अप्रैल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित नेता कुंतल घोष द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में सीबीआई और ईडी को पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ की भर्ती में करोड़ों रुपये के घोटाले में बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी।

—आईएएनएस